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जौनपुर में किसी को 20 वर्ष तो किसी को 5 वर्ष की हुई कठोर कारावास

Jaunpur News

Jaunpur News: उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर में पाक्सो एक्ट के एक आरोपी को कुल 20 वर्ष के कारावास व 60500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा दूसरे को अपहरण के आरोप में 5 वर्ष का कठोर कारावास व 10500 रुपये अर्थ दण्ड से दंडित किया गया। वहीं गैंगेस्टर एक्ट के एक अन्य आरोपी अभियुक्त को 2 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

पुलिस के अनुसार जौनपुर पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के क्रम में बुधवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पाक्सो एक्ट (अनन्य) द्वारा पाक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्तों को विभिन्न धाराओं में कुल 20 वर्ष के कारावास व 60500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जानकारी के अनुसार थाना शाहगंज पर पंजीकृत मु.अ.सं. 04/16 धारा- 323/363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त अभिषेक उर्फ गुड्डू पुत्र मदनलाल निवासी ग्राम मलहज थाना शाहगंज को दुष्कर्म व अपहरण में 20 वर्ष का कठोर कारावास व 60500 रुपये का अर्थदंड एवं सर्वजीत पुत्र झपसी निवासी ग्राम मलहज थाना शाहगंज को अपहरण के आरोप में 5 वर्ष का कठोर कारावास व 10500 रुपये अर्थ दण्ड से दंडित किया गया।

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इसी क्रम में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जौनपुर द्वारा धारा- 3(1) गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी अभियुक्त को धारा उपरोक्त में 2 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जानकारी के अनुसार थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु.अ.सं.- 846/1999 धारा- 3(1) गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी अभियुक्त सुरेश मल्लाह पुत्र मैकू निवाली भगतपुरवा थाना नवाबगंज जनपद कानपुर नगर को धारा उपरोक्त में दोषसिद्ध करते हुए 2 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

Report- Sanjay Shukla

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