- 22000 का लगा अर्थदण्ड
सूर्यमणि पाण्डेय
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश रूपाली सक्सेना की अदालत ने बदलापुर थाना क्षेत्र में 2 वर्ष पूर्व दलित किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी युवक को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 22000 अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार बदलापुर थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि 20 अक्टूबर 2023 को 8 बजे उसकी 13 वर्षीय नातिन जो कक्षा 6 में पढ़ती थी, शौच के लिए घर के पीछे गई थी। पड़ोस का रहने वाला अनुराग यादव वहां घात लगाकर बैठा था, वह लड़की का मुंह दबाकर खींच ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। लड़की बेहोश हो गई। होश में आने पर उसने बताया कि अनुराग ने उसके साथ दुष्कर्म किया और कहा कि अगर किसी से बताओगी तो पूरे परिवार को जान से मार कर खत्म कर देंगे।
पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी व रमेश चंद्र पाल द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी अनुराग यादव को दुष्कर्म के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 22000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।